टोहाना- आरटीआई के तहत सूचना ना देने पर नप अधिकारी को लगा 5 हजार रूपये का जुर्माना
कानूनी सलाहाकर राज वर्मा ने दी जानकारी।
स्टेट इंफार्मेशन हरियाण ने जानकारी न देने पर लगाया जुर्माना।
टोहाना: कानूनी सलाहकार राज वर्मा की अपील पर स्टेट इन्फार्मेशन कमीशन हरियाणा ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को आरटीआई एक्ट के तहत समय पर जानकारी मुहैया ना करवाने पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। राज वर्मा ने बताया कि यह जुर्माना नप अधिकारी द्वारा समय पर सूचना ना देने के कारण लगाया गया है। बताया गया कि यह जुर्माना राशी राज वर्मा को नगर परिषद द्वारा 7 दिन के अंदर-अंदर अदा करने के निर्देश दिये गए है। उल्लेखनीय है कि कानूनी सलाहकार राज वर्मा ने वर्ष 2018 के अंत में कल्पना चावला पार्क में नगर परिषद द्वारा ईंटे रखकर इसे स्टोर बनाने के संदर्भ में आरटभ्आई एक्ट के तहत सूचना मांगी गई थी। जिसका अधिकारी द्वारा कोई जवाब ना दिया गया था। इस संदर्भ में राज वर्मा ने प्रथम अपील एसडीएम टोहाना को दी थी। उस पर अधूरी सूचना उपलब्ध करवाई गई थी। इसके विरूद्ध राज वर्मा ने द्वितीय अपील स्टेट इन्फार्मेशन कमीशन हरियाणा को दायर की थी।