कैथल
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री मेनपाल रामावत ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार 8 सितंबर को स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों में एनआई अधिनियम धारा 138 के मामले, बैंक रिकवरी मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली एवं पानी के बिल एवं अन्य मामले रखे जाएंगे। लंबित मामलों में आपराधिक कम्पाउंडेबल ऑफेंस, एनआई एक्ट धारा 138, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन अधिनियम मामले, श्रम विवाद मामले,बिजली एवं पानी बिल संबंधित मामले,वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले,वेतन एवं भत्तों तथा सेवा निवृति लाभ से संबंधित सेवा मामले, जिला अदालतों में लंबित राजस्व मामले तथा अन्य सिविल मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाएंगे।